पीएम किसान मानधन योजना

किसान मानधन योजना के अंतर्गत पात्रता के निम्नलिखित मापदंड हैं:

  1. आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष के बीच के किसान इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
  2. कृषि भूमि: छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक कृषि भूमि है, इस योजना के लिए पात्र होते हैं।
  3. आय: इस योजना के तहत वे किसान आते हैं जिनकी सालाना आय 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होती है।

योजना का लाभ

इस योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:

  1. वृद्धावस्था पेंशन: 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, किसानों को प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है।
  2. आवश्यकता आधारित योगदान: इस योजना में किसानों को अपनी उम्र के अनुसार मासिक अंशदान करना होता है। जैसे-जैसे उनकी आयु बढ़ती है, अंशदान की राशि भी घटती जाती है।

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